मुंगेली - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 24, दिन शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के द्वारा माननीय श्री अरविंद सिन्हा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में माननीया श्रीमती सुषमा लाकड़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीया श्रीमती श्रुति दुबे प्रधान मजिस्ट्रेट अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड, श्री मंयक सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक दिवसीय *बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, नि:शुल्क विधिक सेवा* के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इस अवसर पर माननीया श्रीमती श्रुति दुबे प्रधान मजिस्ट्रेट अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों के अधिकारों बारे में भी जानकारी दिया। प्रशिक्षण में माननीया श्रीमती सुषमा लाकड़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं मानसिक चिकित्सालय स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दिया गया ! प्रशिक्षण में उपस्थित श्री मंयक सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के संबंध में प्रशिक्षण दिया। उमाशंकर कश्यप केन्द्र समन्वयक ने बताया कि चाईल्ड लाईन 24 घंटे चलने वाली राष्ट्रीय आपातकालीन निःशुल्क फोन एवं आउटरीच सेवा है, उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण जरूरत हैं। उन्होंने चाईल्ड लाईन के कार्यो के बारे में भी जानकारी दिया। कार्यशाला में श्री देवेंद्र पांडेय एवं श्रीमती सुलेखा टंडन सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, हिरेन्द्र जांगड़े विधिक सह परिविक्षा अधिकारी, उमाशंकर कश्यप केन्द्र समन्वयक चाईल्ड लाईन, निशा यादव काउंसलर, टीम मेम्बर लक्ष्मी नारायण सोनवानी, प्रभा जागडे़, सविता कार्के, संजय कुमार बघेल एवं चाईल्ड लाईन टीम शामिल रहे।
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शनिवार, 25 दिसंबर 2021
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बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, नि:शुल्क विधिक सेवा के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया
बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, नि:शुल्क विधिक सेवा के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया
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